Thursday 26 February 2015

ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं वोटर आई कार्ड, आवेदन का तरीका, कौन सा फॉर्म भरें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन , मैनुअल रजिस्ट्रेशन, कैसे पता करें स्टेटस, ध्यान रखें,संशोधन के लिए, यहां से पाएं मदद,रियलिटी चेक

आवेदन का तरीका : 
दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में 1 अक्टूबर से एक नवंबर तक आई कार्ड बनवाने और उनमें संशोधन का काम चलेगा। 

इस दौरान आप खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर कराने के अलावा अपने पुराने वोटर आई कार्ड में संशोधन भी करा सकते हैं। 

- 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो दिल्ली में रह रहा है, वह दिल्ली में चल रही वोटर आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। 

कौन सा फॉर्म भरें 
नया वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए- फॉर्म 6 

वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए- फॉर्म 7 

वोटर आई कार्ड में गलती ठीक कराने के लिए- फॉर्म 8 

एक ही विधानसभा क्षेत्र में एड्रेस बदलने के लिए- फॉर्म 8-ए 

दूसरे विधानसभा क्षेत्र में एड्रेस बदलने के लिए- फॉर्म 6 

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceodelhi.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। 

यहां रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको एक यूनीक आईडी नंबर मिलेगा। आपके आवेदन पर आपके साइन, अड्रेस प्रूफ, ऐज प्रूफ लेने व उनका वेरिफिकेशन करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर आपके आवास पर विजिट करेगा। 

आपके पास ऑफिसर को दिखाने के लिए अपने डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी के अलावा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी होना चाहिए। 

मैनुअल रजिस्ट्रेशन 
व्यक्तिगत रूप से वोटर आईडी बनवाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऐंड एपिक सेंटर, बूथ लेवल ऑफिसर व दूसरे पूर्व निर्धारित स्थानों पर संबंधित फॉर्म भरकर जमा कराया जा सकता है। 

इस फॉर्म के साथ घर के पते का प्रूफ, एज प्रूफ और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना जरूरी है। 

फॉर्म जमा कराने के बाद बीएलओ आपके घर के पते पर आकर डाक्युमेंट्स वेरीफाई करेंगे और संतुष्ट होने के बाद आपको एक यूनीक आईडी नंबर जारी किया जाएगा। 

कैसे पता करें स्टेटस 
- 5 जनवरी से आप अपने वोटर आई कार्ड का स्टेटस मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की वेबसाइटwww.ceodelhi.nic.in पर चेक कर सकते हैं। 

इसके लिए आपके पास यूनीक आईडी नंबर होना जरूरी है। 

पहले से रजिस्टर्ड वोटर आई कार्ड सूची में अपनी डिटेल्स चेक करने के लिए www.ceodelhi.nic.in पर जाकर जहां Check your Name in the Electoral Roll लिखा हो, वहां क्लिक करके अपनी डिटेल्स पा सकते हैं। 

ध्यान रखें 
हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी हॉस्टल के एड्रेस पर अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। 

घर के स्थान पर स्टूडेंट्स हॉस्टल इंचार्ज से मिले लेटर को घर के पते के रूप में अटैच कर सकते हैं। 

ऐसे वोटर जो पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, उन्हें 25 जनवरी को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के अवसर पर आमंत्रित कर निजी तौर पर पहचान-पत्र दिए जाएंगे। 

दूसरे वोटरों के वोटर आई कार्ड 15 जनवरी के बाद स्पीड पोस्ट से उनके घर के पते पर भेजे जाएंगे। 

संशोधन के लिए 
अगर किसी कारणवश आपने आवास स्थान दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट कर लिया है तो वोटर आईडी में संशोधन कराने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। फॉर्म 6 में ही कॉलम नंबर 3 और 4 इस प्रोसेस के लिए विशेष रूप से दिया गया है। 

अगर आपने उसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरी जगह पर अपना आवास शिफ्ट किया है तो आपको वोटर आईडी में संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8-ए भरना होगा। इसमें प्रूफ के लिए आप बिजली के बिल की फोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं। 

यहां से पाएं मदद 
मुख्य चुनाव अधिकारी ऑफिस की वेबसाइट ( www.ceodelhi.nic.in ) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस की चेकिंग, फॉर्म्स डाउनलोड करने और एपिक सेंटरों यानी मतदाता के अड्रेस व फोन नंबर के अलावा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर आदि की जानकारी भी दी गई है। 

किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी वोटर रजिस्ट्रेशन ऐंड एपिक सेंटर के अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से या फोन से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर सभी 70 एपिक सेंटर्स की जानकारी दी गई है। 

आप मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 1950 व 011-2391-8888 पर कॉल कर सकते हैं। 

मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली का पता है: 

मुख्य चुनाव अधिकारी, पुरानी बिल्डिंग, सेंट स्टीफन कॉलेज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 
फोन - 011-2397-7130, फैक्स 011-2396-9612 
ईमेल- ceo_delhi@eci.gov.in 

आप जॉइंट चीफ इलेक्ट्रोरल ऑफिसर से 011-2397-0498 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 

वोटर कार्ड के लिए आप अपने पार्षद, विधायक या सांसद के ऑफिस से मदद भी ले सकते हैं। 

रियलिटी चेक 
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर डाउनलोड किए गए फॉर्म्स को स्कैन करके डाला गया है, जो यूजर फ्रेंडली नहीं हैं। इन फॉर्म्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर बेहतर क्वॉलिटी पाई जा सकती थी। वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए मिलने वाले फॉर्म को लेकर अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। कई बार ऑनलाइन और मैनुअल डाक्युमेंट्स जमा करने के बाद भी वोटर कार्ड नहीं बन पाता। सवाल है कि आखिर ये डाक्युमेंट्स कहां गुम हो जाते हैं?